कोलकाता, Chingrighata Metro हाईकोर्ट ने आईटी हब साल्ट लेक सेक्टर-पांच को दक्षिण कोलकाता के बड़े इलाकों से जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना में हो रही देरी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने चिंगरीघाटा में मेट्रो का लंबित कार्य 15 फरवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। यह देरी ट्रैफिक ब्लॉक की अनुमति को लेकर पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच बने गतिरोध के कारण हो रही थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह छह जनवरी तक मेट्रो रेलवे को यह बताए कि किन तीन दिनों में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास के व्यस्त चिंगरीघाटा चौराहे पर ट्रैफिक ब्लॉक दिया जाएगा, ताकि ओवरहेड मेट्रो ट्रैक का निर्माण पूरा किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए।
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