नई दिल्ली: India Gate Protest Bail Order पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट पर स्वच्छ वायु की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में आठ आरोपियों की जमानत अर्जी पर मंगलवार तक आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया था। इसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से नौ आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोप है कि ये लोग प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर रहे थे और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हुई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा की कोर्ट ने जांच अधिकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शनिवार को अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड वाली अर्जी खारिज कर सभी आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि ये सभी आरोपी छात्र हैं और उन पर केवल नारेबाजी के आरोप हैं।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच के लिए हिरासत आवश्यक है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और कथित रूप से माओवादी समर्थन से जुड़े आरोप संसद मार्ग नहीं, बल्कि कर्तव्य पथ थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़े हैं। इसलिए इस मामले में दोबारा पूछताछ एक ही आरोप में दो बार कार्रवाई होगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने गुरुवार को कहा था कि आरोपी गुरकीरत कौर प्रदर्शन में शामिल नहीं थीं। वह सिर्फ अपनी बहन रवजोत की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद थाने गई थीं और वीडियो में भी नजर नहीं आईं।
