Kerala Ponzi Scheme केरल पोंजी स्कीम मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Kerala Ponzi Scheme

नई दिल्ली: Kerala Ponzi Scheme प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने शुक्रवार को 3.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त की है। ईडी के मुताबिक ये संपत्तियां ‘माई क्लब ट्रेडर्स’ नामक पोंजी स्कीम चलाने वाले व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से कमायी हैं। जब्त संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय भवन, कार्यालय भवन, वाणिज्यिक इस्तेमाल की जमीन समेत आरोपी मुहम्मद फैसल, अबु सुफियान और उनके सहयोगियों तथा संबंधित कंपनियों के बैंक खाते शामिल हैं।

ईडी ने शुरू की जांच Kerala Ponzi Scheme

केरल पुलिस की ओर से भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में दर्ज कई शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। इन मामलों में निवेश का झांसा देकर लोगों से बड़ी रकम जमा की गयी थी। ईडी जांच के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को प्रतिदिन एक प्रतिशत जैसे अत्यधिक और अव्यावहारिक लाभ का वादा कर उन्हें लुभाया। इस योजना को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य उद्यमों में वैध ट्रेडिंग के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह एक पिरामिड शैली की धन संचरण योजना थी। इस योजना में नये निवेशकों को लाने पर 10 प्रतिशत कमीशन की पेशकश भी की गयी थी।

पहचान छिपाने के लिए नकद में धन जमा किया Kerala Ponzi Scheme

जांच में यह पाया गया कि भारी जमा रकम वाली यह योजना इसलिये विफल हो गई, क्योंकि यह पुराने निवेशकों को लाभ देने के लिए नये निवेशकों के पैसे पर निर्भर थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पहचान छिपाने के लिए नकद में धन जमा किया गया। प्रिंसेस गोल्ड एंड डायमंड्स एलएलपी और टोल डील वेंचर्स एलएलपी जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर इसका उपयोग संपत्तियां खरीदने में किया गया। ईडी ने इस मामले में चार जून को पांच स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आपराधिक दस्तावेज, नकद संग्रह और निवेशकों के विवरण वाली डायरी और डिजिटल उपकरण जब्त किये गये थे। मामले की जांच जारी है।

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