गुरुग्राम।(Sarkari Naukari Update) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार के 75 प्रतिशत आरक्षण को अवैध ठहराने के फैसले का समस्त उद्योग जगत एवं एनसीआर चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने स्वागत किया। इस फैसल के लिए उच्च न्यायालय का विशेष आभार व्यक्त किया है।
एनसीआर चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने किया फैसले का स्वागत Sarkari Naukari Update
चैम्बर के अध्यक्ष एचपी यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2 मार्च 2021 को निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया था। 2 नवंबर 2021 को श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी। 9 दिसम्बर 2021 को औद्योगिक संगठनो की याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने तत्काल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए चार सप्ताह मे निर्णय करने का आदेश दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद 19 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया है। इस फैसले से उद्याोग जगत ने राहत महसूस कर रहा है। क्योंकि चैम्बर द्वारा इस कानून को योग्यता के साथ अन्याय बताया था। आशंका जाहिर की थी कि इससे गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
Sarkari Naukari Update एचपी यादव के मुताबिक चैम्बर का मानना है कि प्रदेश के युवाओं में कौशल की कमी होने के कारण युवा नियुक्ति के काबिल नहीं होते हैं। इसलिए सरकार से अपेक्षा है कि कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि उद्योगों को स्थानीय युवाओं को नियुक्त करने मे कोई समस्या ना हो। 75 प्रतिशत युवाओं को नियुक्त करने पर उद्योगों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उनके अनुसार इस फैसले के कारण उद्योगों का पलायन रोका जा सकेगा।