Writs Filed in Courts, नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करने पर सहमति जताई कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक ‘न्यायिक इकाई’ (ज्यूरिस्टिक पर्सन) के रूप में अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर कर सकती है।
गैर-इंसानी कानूनी इकाई होती है Writs Filed in Courts
‘ज्यूरिस्टिक पर्सन’ वह गैर-इंसानी कानूनी इकाई होती है, जिसे कानून द्वारा मान्यता दी जाती है और जिसे मानव की तरह अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल और तमिलनाडु सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर ईडी को नोटिस जारी किया। इन अपीलों में केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ईडी को अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार होने की पुष्टि की गई थी।
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रिट जारी करने की शक्ति Writs Filed in Courts
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। केरल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 26 सितंबर को पारित अपने आदेश में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें 2020 में राजनयिक माध्यम के जरिए हुए सोना तस्करी मामले में ईडी की जांच से संबंधित न्यायिक जांच पर रोक लगाई गई थी।
आरोपों के बाद गठित किया Writs Filed in Courts
यह न्यायिक जांच आयोग उन आरोपों के बाद गठित किया गया था, जिनमें कहा गया था कि ईडी अधिकारियों ने आरोपियों पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री समेत राजनीतिक नेताओं को सोना तस्करी मामले में फंसाने की कोशिश की।
अपील को खारिज कर दिया Writs Filed in Courts
उच्च न्यायालय ने केरल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें एकल पीठ के अंतरिम स्थगन आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा था कि अपील में कोई दम नहीं है और ईडी की याचिका पर सुनवाई कर जांच पर रोक लगाने में एकल पीठ ने कोई त्रुटि नहीं की। यह मामला सात मई 2021 की राज्य सरकार की अधिसूचना से उत्पन्न हुआ था, जिसमें आयोग जांच अधिनियम, 1952 के तहत ईडी अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दिया गया था। आरोप था कि ईडी अधिकारियों ने आरोपियों पर नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डाला।
ईडी को अधिकार प्राप्त है 0Writs Filed in Courts
ईडी के उप निदेशक ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए यह सवाल उठाया था कि क्या राज्य सरकार को किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ जांच का आदेश देने का अधिकार है। एकल पीठ ने यह माना कि ईडी को अधिकार प्राप्त है और 11 अगस्त 2021 को अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की।
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