thane traffic constable assault case acquittl ठाणे की अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

ठाणे की अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया thane traffic constable assault case acquittl

ठाणे: thane traffic constable assault case acquittl  महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों और अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए 2023 में सड़क पर एक महिला यातायात कांस्टेबल पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी अनिकेत भगवान जाधव (24) का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। यह मामला 21 जून 2023 की एक घटना से उपजा है, जिसमें जाधव ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कपूरबावड़ी सर्कल पर यातायात कांस्टेबल संगीता सूर्यकांत कांबले (धुताडे) से कथित तौर पर मारपीट और गालीगलौज की। संगीता ने हेलमेट उल्लंघन के लिए उसकी मोटरसाइकिल की तस्वीर खींच ली थी जिसके बाद यह विवाद पैदा हुआ।

अदालत ने अपने आदेश में कहा thane traffic constable assault case acquittl 

thane traffic constable assault case acquittl
thane traffic constable assault case acquittl

⁠अदालत ने कहा, ‘‘सबसे पहले यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि घटना भीडभाड़ वाले यातायात सिग्नल पर हुई थी, लेकिन घटना की सूचना देने वाली (कांस्टेबल), उसके सहयोगी और रिक्शा चालक के अलावा अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की है और भारतीय दंड संहिता की धारा 353 को लागू करने के लिए हमले और आपराधिक बल के प्रयोग का आरोप लगाना आवश्यक है।अदालत ने यातायात वार्डन की गवाही को भी नकार दिया क्योंकि यह, घटना की सूचना देने वाले के अपने बयान के विपरीत थी, जिसने दावा किया था कि आरोपी ने कांस्टेबल को थप्पड़ मारा था।उसने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपी को यातायात उल्लंघन के लिए कोई चालान जारी नहीं किया गया था, न ही उन्होंने सूचना देने वाले द्वारा कथित रूप से ली गई तस्वीर को जब्त किया था।

फैसले में कहा गया thane traffic constable assault case acquittl 

अदालत ने व्यक्ति को उसके खिलाफ सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा, ‘‘उपर्युक्त सभी सबूतों पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा है।’’

Also Read: Haryana Open School Admission 2026: हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के फॉर्म शुरू

Also Read: Burning Crop Residue फसल अवशेष जलाने पर असंध के गांव राहड़ा में किसान पर एफआईआर दर्ज कर लगाया जुर्माना

Also Read: JNU Students Union छात्र संघ चुनाव चार नवंबर को प्रस्तावित, छह नवंबर को आ सकते हैं नतीजे

Also Read: Rishabh Shetty visited Maa Mundeshwari: अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने मां मुंडेश्वरी के किए दर्शन

Follow Us: X (Twitter) Cleck Here

📲 Join WhatsApp Channel
WhatsApp Facebook X
📲 Join WhatsApp