जींद। National Lok Adalat हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक परिसर जींद व उप मंडल स्तर पर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष पूनम सुनेजा के नेतृत्व में आगामी 14 मार्च को जींद नरवाना व सफीदों न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा व प्रत्येक कार्य दिवस को स्पेशल प्री लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि आपसी समझौते से हल हो सकने वाले मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही है। लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है।
National Lok Adalat जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केसो का निपटारा किया जाता हैं। जिनमें लोगों के धन व समय की बचत होती है। प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट की एक्ट, फौजदारी रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामा व सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद का निपटारा जाता है। इसमें शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नही, अंतिम रूप से निपटारा समय की बचत जैसे लाभ होते हैं। कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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