Army in Los Angeles Illegal: अमेरिकी फेडरल जज ने फैसला दिया है कि US President Donald Trump प्रशासन ने जून की शुरुआत में लॉस एंजिल्स में इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड और मरीन तैनात कर 19वीं सदी के कानून का उल्लंघन किया। समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ (Xinhua) के अनुसार, कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की अमेरिकी जिला अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश चार्ल्स ने अपने आदेश में लिखा कि US President Donald Trump प्रशासन ने ‘पॉजे कॉमिटेटस एक्ट’ का उल्लंघन किया, जो कांग्रेस की मंजूरी के बिना घरेलू कानून लागू करने के लिए अमेरिकी सेना के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
फैसले में लिखा है Army in Los Angeles Illegal
यह फैसला US President Donald Trump प्रशासन को कैलिफोर्निया में वर्तमान में तैनात नेशनल गार्ड और कैलिफोर्निया में अब तक तैनात किसी भी सैन्य टुकड़ी को कानूनों को लागू करने के लिए तैनात करने, आदेश देने, निर्देश देने, प्रशिक्षण देने या इस्तेमाल करने से रोकता है। फैसले में लिखा है, “लॉस एंजिल्स में वास्तव में प्रदर्शन हुए थे। कुछ व्यक्तियों ने हिंसा भी की थी, लेकिन न तो कोई विद्रोह हुआ और न ही नागरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन प्रदर्शनों से निपटने और कानून लागू करने में असमर्थ थीं।”
नेशनल गार्ड मेंबर्स तैनात
इसमें कहा गया है कि लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती के लगभग तीन महीने बाद भी, 300 नेशनल गार्ड मेंबर्स वहां तैनात हैं। इसके साथ ही, US President Donald Trump और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अन्य शहरों में भी इन सैनिकों को फेडरल सर्विस में बुलाने का इरादा जताया है, जिससे राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुलिस फोर्स का गठन होगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम इस मामले के वादियों में से एक हैं। उन्होंने कहा, “अदालत ने लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया। कोई भी राष्ट्रपति राजा नहीं होता, यहां तक कि US President Donald Trump भी नहीं। कोई भी राष्ट्रपति किसी राज्य की अपने लोगों की रक्षा करने की शक्ति को कुचल नहीं सकता।”
निजी पुलिस फोर्स की तरह इस्तेमाल Army in Los Angeles Illegal
बयान में आगे कहा गया, “US President Donald Trump का फेडरल ट्रूप्स को अपनी निजी पुलिस फोर्स की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास अवैध और तानाशाहीपूर्ण है। इसे इस देश की हर अदालत में रोका जाना चाहिए।” इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अन्ना केली ने कहा, “फिर से, एक न्यायाधीश अमेरिकी शहरों को हिंसा और विनाश से बचाने के लिए कमांडर-इन-चीफ के अधिकार का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं।”
फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर Army in Los Angeles Illegal
अमेरिकी न्याय विभाग ने इस फैसले के खिलाफ फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही अपील पर विचार किए जाने तक इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मिलिट्री जस्टिस के उपाध्यक्ष ब्रेनर फिसेल के हवाले से ‘सीएनएन’ ने बताया कि फैसला कैलिफोर्निया के बाहर तत्काल प्रभाव तो नहीं डालता, लेकिन यह तय है कि अगर कहीं और इसी तरह के मामले सामने आते हैं, तो दूसरे न्यायाधीश सबसे पहले इसी फैसले का हवाला देंगे।
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