Bihar Voter List: बिहार मतदाता सूची, दावे या आपत्तियां एक सितंबर बाद भी : सुप्रीम कोर्ट

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Bihar Voter List: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूर्व निर्धारित समय सीमा (1 सितंबर) के बाद भी राज्य के निवासियों के दावे या आपत्तियां स्वीकार करने की चुनाव आयोग को सोमवार अनुमति दे दी। इस साल जून में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का शुरू किया गया।

सभी दावों या आपत्तियों पर विचार किया जाएगा Bihar Voter List

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अनुमति देते हुए चुनाव आयोग की इस दलील पर गौर किया कि नामांकन (इस साल निर्धारित विधानसभा चुनाव) की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए सभी दावों या आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम द्वारा दावे और आपत्तियाँ दायर करने की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने के लिए दायर आवेदनों पर विचार करते हुए यह अनुमति दी।

बाद उन पर विचार किया जाएगा Bihar Voter List

शीर्ष अदालत के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता Rakesh Dwivedi कहा कि दावे या आपत्तियाँ एक सितंबर की समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। अधिवक्ता Rakesh Dwivedi ने आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी शामिल या हटाएं गए नामों को जांच प्रताल के बाद अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा।

अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती Bihar Voter List

न्यायालय ने आपत्तियाँ दर्ज कराने में संबंधित व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती का भी निर्देश दिया। साथ ही, राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय होने को कहा। पीठ के समक्ष Rakesh Dwivedi ने कहा कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 फीसदी ने अपने फॉर्म दाखिल कर दिए हैं। मसौदे से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं में से, केवल 33,326 लोगों और 25 दलों के माध्यम से दावे प्रस्तुत किए गए हैं। Rakesh Dwivedi ने कहा कि हटाए गए नामों के लिए 1,34,738 आपत्तियाँ दायर की गई हैं।

आपत्तियाँ दायर कर रहे हैं Bihar Voter List

अधिवक्ता ने कहा कि यह अजीब है कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं को हटाने की मांग करते हुए आपत्तियाँ दायर कर रहे हैं, न कि शामिल करने के लिए कोई दावा। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों को मतदाता सूची के प्रारूप से बाहर रखा गया है, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। RJD MP Manoj Jha, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीयूसीएल, स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने समेत अन्य ने याचिकाएं दायर की थीं।

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