क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और किसे मिलेगा इसका लाभ? Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

digita samaj करनाल। Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, किसी भी वर्ग की महिला खिलाडिय़ों को उनकी स्वयं की शादी के लिए और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, उसे भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक http://shadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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