रोहतक( Ban on Ganesh immersion) गणेश चतुर्थी और विसर्जन के अवसर पर जिले से गुजरने वाली नहरों और नदियों में मूर्तियों या धार्मिक सामग्री का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर यह प्रतिबंध लगाया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी Ban on Ganesh immersion

Ban on Ganesh immersion: जारी आदेश के अनुसार 5 और 6 सितम्बर को रोहतक से होकर गुजरने वाली जे.एल.एन. नहर, वाई.डब्ल्यू.एस. नहर तथा किसी भी नदी में स्नान करना और धार्मिक सामग्री जैसे मूर्तियों व हवन सामग्री का विसर्जन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। (Ban on Ganesh immersion) आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 अथवा अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि नहरों या नदियों में विसर्जन से जन-जीवन और संपत्ति को नुकसान, किसी व्यक्ति को चोट, सार्वजनिक शांति व सौहार्द्र में व्यवधान और गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसी कारण सार्वजनिक हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है।(Ban on Ganesh immersion) इन आदेशों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों को दी गई है, जबकि वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल रोहतक के कार्यकारी अभियंता इसमें सहयोग करेंगे।
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