Haryana Matrushakti Udyamita Yojana हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ऋण

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करनाल: Haryana Matrushakti Udyamita Yojana महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना संचालित की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम है। इसके साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह किसी भी पूर्व ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण की सहायता से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन सकेंगी, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगी।

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana उपायुक्त ने बताया कि महिलाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण लेकर यातायात सेवाओं में ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, थ्री व्हीलर अथवा छोटे सामान ढोने वाले वाहन खरीद सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के अंतर्गत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ व अचार बनाने का कार्य, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम एवं बिस्कुट निर्माण यूनिट, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, परियोजना रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

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