kerala-pedestrian-road-accident केरल में आठ सौ से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत
तिरुवनंतपुरम: kerala-pedestrian-road-accident केरल ने पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा के नियम तोड़ने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस साल राज्य में 800 से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है।
मोटर व्हीकल विभाग (एमवीडी) ने चेतावनी दी kerala-pedestrian-road-accident

मोटर व्हीकल विभाग (एमवीडी) ने चेतावनी दी है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लापरवाही से वाहन चलाना और पैदल यात्रियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी करना लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अधिकारियों ने पाया है कि कई दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक पैदल यात्रियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे। वे अक्सर अपनी गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर तथा फुटपाथ पर ही रोक देते हैं, जिससे असंख्य जानें खतरे में पड़ जाती हैं।
केवल इस वर्ष ही 800 से अधिक पैदल यात्रियों की मौत kerala-pedestrian-road-accident

केवल इस वर्ष ही 800 से अधिक पैदल यात्रियों की मौत की खबरें आई हैं, जिनमें लगभग आधे वरिष्ठ नागरिक थे। अधिकारी इस चिंताजनक आँकड़े का मुख्य कारण उन चालकों को मानते हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास वाहन की गति धीमी नहीं करते, जिससे पैदल यात्री या तो तेज़ी से सड़क पार करने को मजबूर होते हैं या दुविधा में हिचकिचाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार हर चालक को गति धीमी करनी होती है और जब कोई पैदल यात्री प्रतीक्षा कर रहा हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कम से कम तीन मीटर दूर रुकना अनिवार्य है। शिष्टाचार दिखाना और पैदल यात्रियों की गति व दिशा का अनुमान लगाना सुरक्षित ड्राइविंग का आवश्यक हिस्सा माना जाता है तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित kerala-pedestrian-road-accident

विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित या रद्द किया जाए। मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 184 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
केरल उच्च न्यायालय ने भी उन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं जो पैदल यात्रियों को खतरे में डालते हैं या ज़ेब्रा क्रॉसिंग व सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े करते हैं। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ पुलिस और एमवीडी दोनों स्तरों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है।
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