नई दिल्ली Lawrence Bishnoi Gang उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिलने का दावा करते हुए चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।
Lawrence Bishnoi Gang न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा, “आपको कौन धमकी दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में भी काम करता है?” वकील ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चौबीसों घंटे सुरक्षा की मांग कर रहा है।
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Lawrence Bishnoi Gang जब पीठ ने कहा कि बिश्नोई गिरोह राजस्थान और पंजाब में सक्रिय है, तो वकील ने कहा, “वह हर जगह सक्रिय है। केवल भारत में ही नहीं।” पीठ ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और इसके लिए जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय और संभाग-स्तरीय समितियां हैं। पीठ ने कहा, “वे इससे निपटेंगे।” उसने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत संबंधित उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा।
Lawrence Bishnoi Gang वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद समिति ने उनके प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, “आप इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दें।” जब पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाई, तो वकील ने कहा कि वह इसे वापस ले लेंगे। पीठ ने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
Lawrence Bishnoi Gang राज्य को पहले सौंपे गए अपने प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली है। कई मामलों में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में हिरासत में है। सूत्रों के अनुसार, बिश्नोई गिरोह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय है।
