Maa Chandi Devi Temple Trust Case मां चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट प्रकरण में महंत ने लगाया फर्जी इस्तीफा, मुकदमों और षड्यंत्र का आरोप

Maa Chandi Devi Temple Trust Case 

हरिद्वार: Maa Chandi Devi Temple Trust Case मां चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में महंत रोहित गिरी ने अपने खिलाफ बड़े षड्यंत्र की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस और एक महिला की मिलीभगत से उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। महंत ने कहा कि होली के दिन वह हरिद्वार में अपने घर पर मौजूद थे, जबकि उन्हें पंजाब में दिखाकर मामला दर्ज किया गया। फास्टैग की लोकेशन डिटेल भी दिखाई गई।

रानीपुर मोड़ स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू Maa Chandi Devi Temple Trust Case

Maa Chandi Devi Temple Trust Case 
Maa Chandi Devi Temple Trust Case

रानीपुर मोड़ स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए महंत रोहित गिरी ने बताया कि 13 मई 2025 को अदालत से आदेश कराया गया और इसी तारीख को उनका त्याग पत्र दिखाया गया, जबकि यह पूर्णरूप से झूठा है। उसी सुबह लगभग 7 बजे पुलिस घर पहुंची। उन्होंने कहा कि यह सब सोचे-समझे षड्यंत्र के तहत किया गया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनके पास आया और कहा कि उनका वकील गलत है।

इस पर उन्होंने अपना वकालतनामा वापस दे दिया Maa Chandi Devi Temple Trust Case

इस पर उन्होंने अपना वकालतनामा वापस दे दिया, लेकिन इसके बाद उनकी जमानत प्रक्रिया को षड्यंत्रपूर्वक लंबा खींचा गया। महंत रोहित गिरी ने कहा कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर इस्तीफे का पत्र तैयार किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी पत्नी गीतांजलि, बेटे भवानी नन्दन गिरी समेत कई लोगों पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया।

मुख्य ट्रस्टी त्यागपत्र देगा तो किसको देगा Maa Chandi Devi Temple Trust Case

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से उनका तलाक का मामला चल रहा है। यदि उन्होंने त्यागपत्र दिया है, तो यह बताना होगा कि किसके सामने और कब दिया गया। उन्होंने कहा कि आखिर मुख्य ट्रस्टी त्यागपत्र देगा तो किसको देगा। महंत ने कहा कि गीतांजलि की छोटी बहन पुष्पांजलि गौड़ का इस्तीफा 15 मई 2025 को स्वीकार दिखाया गया, जबकि उस समय वे स्वयं महंत पद पर ही थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम लंबे समय से रचे जा रहे षड्यंत्र का हिस्सा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत रोहित गिरी ने दावा किया Maa Chandi Devi Temple Trust Case

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत रोहित गिरी ने दावा किया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर उसे ट्रस्ट में शामिल किया गया। उन्होंने एक महिला पर लगातार उनकी रेकी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 अप्रैल को गढ़ी हुई घटना पर शिकायत दर्ज कराई गई और गीतांजलि को इस मामले में एकमात्र गवाह दिखाया गया।

महंत ने कहा कि कथित घटना सेना कैंट क्षेत्र की बताई Maa Chandi Devi Temple Trust Case

महंत ने कहा कि कथित घटना सेना कैंट क्षेत्र की बताई गई, जबकि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधि संभव नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान न केवल गाली-गलौज और तोड़फोड़ की गई, बल्कि घर से पैसा भी ले जाया गया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और सच जल्द सामने आएगा।

Also Read: Rishabh Shetty visited Maa Mundeshwari: अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने मां मुंडेश्वरी के किए दर्शन

Also Read: Hema Malini Post After Dharmendra Death: ‘वो मेरे लिए सब कुछ थे,’ धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार हेमा मालिनी ने बयां किया अपना दर्द

Also Read: Anupam Kher Experience at the 56th IFFI: एक्टर अनुपम खेर ने 56वें आईएफएफआई का अनुभव किया साझा, बोले- ‘बेहद शानदार रहा’

Also Read: Divorce New Policy: तलाक देने से पहले वैवाहिक रिश्ता टूटने के देने होंगे सबूत: सुप्रीम कोर्ट

Also Read: Old Aadhar Card Update दस साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी: एसडीएम

Follow Us: X (Twitter) Cleck Here

 

 

 

 

 

📲 Join WhatsApp Channel
WhatsApp Facebook X
📲 Join WhatsApp