मुंबई: UPI Transaction New Rule भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतानों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। यह नई सीमा सोमवार से प्रभावी होगी। इस कदम का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में बड़े भुगतानों को सुगम बनाना और उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देना है। हालांकि, एनपीसीआई ने पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) सीमा को 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर बनाए रखा है। इससे पहले बड़े लेनदेन करने वाले यूजर्स को लिमिट का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें भुगतान तुकड़ों में या चेक एवं बैंक ट्रांसफर जैसे पारंपरिक तरीकों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
नए फ्रेमवर्क के तहत, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस पेमेंट के लिए प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि दैनिक सीमा 10 लाख रुपए है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दी गई है। यात्रा बुकिंग, ऋण चुकौती और ईएमआई संग्रह के लिए प्रति लेनदेन सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए भी एक ही लेनदेन में 5 लाख रुपए तक की अनुमति है, हालांकि 24 घंटे की सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
ऋण और ईएमआई के लिए यूजर्स अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपए का भुगतान कर सकते हैं, जिससे प्रतिदिन कुल 10 लाख रुपS का भुगतान हो सकेगा। इसके अलावा, आभूषणों की खरीदारी में भी मामूली वृद्धि हुई है, इसके लिए यूपीआई सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति लेनदेन और 6 लाख रुपए प्रति दिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से सावधि जमा जैसी बैंकिंग सेवाओं की सीमा अब प्रति लेनदेन और प्रति दिन 5 लाख रुपए तक सीमित है, जबकि पहले यह 2 लाख रुपए थी।
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