Sonam Wangchuk Detention Challenged: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी Sonam Wangchuk Detention Challenged
न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गीतांजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन की मांग के बाद सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं, फिर से सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत मांगी है। अब 29 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ को करनी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी Sonam Wangchuk Detention Challenged
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों से इस मामले में जवाब मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में, लेह प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत का बचाव करते हुए कहा कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद यह कार्रवाई ‘कानूनी रूप से’ की गई थी।
26 सितंबर को हिरासत आदेश पारित किया Sonam Wangchuk Detention Challenged
लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि 26 सितंबर को हिरासत आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बात से “संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं” कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। यह आदेश राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों पर आधारित था।
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा Sonam Wangchuk Detention Challenged
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है, “कानून के अनुसार, मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार करने और स्थानीय अधिकार क्षेत्र की उन परिस्थितियों पर व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, जहां सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे थे, जैसा कि हिरासत के आधारों में उल्लेख किया गया है, मैंने हिरासत का आदेश पारित किया है।”
वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में Sonam Wangchuk Detention Challenged
वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने और हिरासत के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए, लेह प्रशासन ने याचिकाकर्ता के दावों को ‘निराधार’ करार दिया और कहा कि हिरासत ‘संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए’ की गई थी।
Read Also: Diwali Greetings 2025: परिवार व दोस्तों को दे दीपावली की शुभकामनाएँ
Read Also: Diwali Quotes 2025: दिवाली भारत के शानदार त्योहारों में से एक……..
Read Also: Heartfelt Diwali Quotes 2025: दीपावली पर संदेश, शुभकामनाएँ और व्हाट्सएप पोस्ट करें
Read Also: Traditional Diwali Wishes 2025: इस दिवाली पर आपनों को भेजें शुभकामनाएँ
Read Also: Diwali 2025: दिवाली 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर 2025 को? जानें सही तारीख और महत्व
Read Also: Radha Kund Snan 2025: अहोई अष्टमी पर राधाकुंड स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण
Read Also: Greetings on Maharishi Valmiki Jayanti: अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई
Read Also: Maharashtra : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई राहत सामग्री, सरकार ने दिया मदद का भरोसा
Read Also: Children shot in Texas: टेक्सास में मां ने अपने ही चार बच्चों पर गोलियां चलाईं, दो की मौत
Read Also: Mallikarjun Kharge Health Deteriorates: मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत बिगड़ी, आधी रात ले जाए गए अस्पताल
Follow Us: X (Twitter) Cleck Here
