Sanjay Kapoor Property Case: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की पत्नी प्रिया कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। प्रिया कपूर (Priya Kapoor) ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने दिवंगत पति की संपत्तियों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए। Priya Kapoor का कहना है कि वह संपत्ति की जानकारी देने को तैयार है, लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक न हो, इसके लिए यह लिफाफा गोपनीय रखा जाए।
निजी संपत्ति में हिस्सेदारी Sanjay Kapoor Property Case
दरअसल, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता Sanjay Kapoor की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने Priya Kapoor को निर्देश दिया था कि वह Sanjay Kapoor की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें। इसी आदेश के पालन में अब Priya Kapoor ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह दो पन्नों की यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना चाहती हैं ताकि यह दस्तावेज आम जनता और मीडिया के हाथों में न पहुंचे।
संपत्तियों की पूरी जानकारी Sanjay Kapoor Property Case
अदालत में पेश हुए Priya Kapoor के वकील ने कहा, “हम संपत्तियों की पूरी जानकारी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बस एक मांग है कि इसे गोपनीय रखा जाए। मैं यह दस्तावेज सभी पक्षों को सौंपने को भी तैयार हूं, लेकिन मीडिया में लीक होने की संभावना को देखते हुए हम इसे सार्वजनिक रूप से दाखिल नहीं करना चाहते।” वकील ने कोर्ट से इस मामले में संवेदनशीलता बरतने और Priya Kapoor को यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति देने की अपील की।
संजय कपूर का निधन Sanjay Kapoor Property Case
गौरतलब है कि Sanjay Kapoor का निधन इसी साल जून में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित कारोबारी थे और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े थे। उनके निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद गहराता जा रहा है।
सभी दावे निराधार हैं Sanjay Kapoor Property Case
Priya Kapoor ने अपने जवाब में दावा किया है कि करिश्मा (Karisma Kapoor) के दोनों बच्चों को पहले ही एक पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से करीब 1,900 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है और उनके सभी दावे निराधार हैं। Priya Kapoor ने कहा है कि संजय कपूर की वसीयत पूरी तरह वैध है और वह कोर्ट को सभी जरूरी जानकारियां देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें गोपनीयता की गारंटी मिले।
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