आरटीए की टीम दो स्कूल बसों पर 45 हजार 800 रुपये का लगाया जुर्माना School Bus
School Bus Jind : समय अवधि पूरी होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही आरटीए विभाग की टीम ने दो स्कूली बसों पर कार्रवाई करते हुए 45 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया। कार्रवाई के दौरान दोनों बसों को इंपाउंड भी कर दिया गया। वहीं छात्र व छात्राओं के रियायती पास मानने से इनकार करने वाली दो निजी बसों से भी 12 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। आरटीए की टीम का निजी बसों और स्कूली बसों को लेकर लगातार अभियान चला रही है। टीम ने नरवाना क्षेत्र में अभियान चला कर स्कूली और निजी बसों की जांच की। जांच के दौरान गुरुकुल खरल और खनौरी के दी रूट पब्लिक स्कूल की बस निर्धारित समय अवधि पूरी होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ती मिली। अधिकारियों ने दोनों बसों के दस्तावेजों की जांच की तो परमिट और फिटनेस अवधि समाप्त पाई गई। इस पर विभाग ने दोनों बसों को मौके पर ही इम्पाउंड कर दिया।
बस संचालकों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए School Bus
School Bus Jind : टीम ने गुरुकुल खरल की बस पर 13800 रुपये और खनौरी स्कूल की बस पर 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अभियान के दौरान टीम ने बसों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच की। अधिकारियों ने सीसी टीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिलिंडर, फस्र्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी गेट की स्थिति देखी। इसके अलावा बस चालकों और परिचालकों के लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जांचे गए। कई बस संचालकों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान नरवाना से कैथल और नारनौंद चलने वाली दो निजी बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शिकायत मिली थी कि निजी बस संचालक छात्र व छात्राओं के रियायती पास स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनसे पूरा किराया वसूला जा रहा है। टीम ने जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कैथल रूट की बस पर साढ़े सात हजार और नारनौंद रूट की बस पर साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना लगाया।आरटीए कार्यालय निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि बिना फिटनेस, परमिट या सुरक्षा मानकों के विपरीत चलने वाले वाहनों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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