नई दिल्ली: Court Summons SHO 2026 तीस हजारी अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पायल सिंघल की अदालत ने बार-बार दिए गए आदेशों के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी के समय के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को सुरक्षित नहीं रखने और इस बात को चार्जशीट में छिपाने को लेकर लाहौरी गेट थाने के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
Court Summons SHO 2026 अदालत के आदेशों की अनदेखी का आरोप, CCTV फुटेज और CDR सुरक्षित न रखने पर उठे सवाल
नई दिल्ली: Court Summons SHO 2026 आरोपियों के अधिवक्ता संजय शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी को स्पष्ट करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 94 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उस समय के सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत द्वारा 28 फरवरी और छह मार्च को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर उन आदेशों का पालन नहीं किया। साथ ही अदालत में दाखिल की गई मुख्य चार्जशीट में भी इन आदेशों का कोई जिक्र नहीं किया,
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Court Summons SHO 2026 ई-चालान नहीं सौंपने पर अदालत सख्त, थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी को तलब किया
नई दिल्ली: Court Summons SHO 2026 जिससे साफ है कि पुलिस सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहती है। उन्होंने अदालत का ध्यान इस बात की ओर भी खींचा कि पुलिस ने उन्हें चार्जशीट और दो वीडियो वाली पेनड्राइव तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन इस मामले से जुड़ा ई-चालान अब तक नहीं सौंपा गया है। दलील को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने थानाध्यक्ष को पुराने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही जांच अधिकारी को भी अगली तारीख पर ई-चालान की कॉपी के साथ खुद अदालत में आने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
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