BPL House Repair Scheme बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक सहायता DR. BR AMBEDKAR AWAAS NAVINIKARAN YOJNA

BPL House Repair Scheme

करनाल।DR. BR AMBEDKAR AWAAS NAVINIKARAN YOJNA  उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन राज्य सरकार द्वारा योजना में बदलाव के बाद इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया गया है।

बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना के लिए पात्र DR. BR AMBEDKAR AWAAS NAVINIKARAN YOJNA

 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए आवेदनकर्ता  DR. BR AMBEDKAR AWAAS NAVINIKARAN YOJNA

उन्होंने योजना की पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। आवेदनकर्ता का अपना घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, घर की रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन DR. BR AMBEDKAR AWAAS NAVINIKARAN YOJNA

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आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in(हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन ) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। उसे सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। यह फॉर्म नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन कराएं। तदुपरांत यह फार्म जिला के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराएं। कोई भी गलत जानकारी न भरें। दस्तावेज की कॉपी साथ लगाएं।

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