new delhi: No bail for constable accused of robbery 2026 लूट के आरोपी कांस्टेबल को जमानत नहीं

No bail for constable accused of robbery 2026

नई दिल्ली: No bail for constable accused of robbery 2026 तीस हजारी कोर्ट ने वर्दी में लूट करने के आरोपी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल विक्की नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्ता की अदालत ने आदेश में कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट होती है। ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा।

इसी वर्ष 24 मार्च को हुई घटना की शिकायत देश बंधु गुप्ता रोड थाने में दर्ज की गई No bail for constable accused of robbery 2026

इसी वर्ष 24 मार्च को हुई घटना की शिकायत देश बंधु गुप्ता रोड थाने में दर्ज की गई थी। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। फुटेज में दोनों आरोपी वर्दी में शिकायतकर्ता को पकड़कर ले जाते नजर आए। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने सह-आरोपी एसआई महावीर के साथ मिलकर एक कारोबारी से लूट की थी।

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