ठेकेदार की हत्या : ठेकेदार की हत्या के जुर्म में 11 को उम्र कैद की सजा

ठेकेदार की हत्या :

जींद। ठेकेदार की हत्या :  एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने कांट्रेक्टर की गोलियां मार कर हत्या करने तथा उसके भतीजे पर जानलेवा हमला करने जुर्म में 11 लोगों को उम्र कैद तथा 75 -75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

सजा के अलावा अदालत ने 75-75 हजार रुपये लगाया जुर्माना : ठेकेदार की हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार चौड़ी गली निवासी हन्नी ने 23 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कांट्रेक्टर ताऊ श्याम सुंदर सुबह अपने आवास में बने कार्यालय में बाहर खड़ा हुआ था और चाय पी रहा था। वह भी अपने ताऊ के साथ खड़ा हुआ था। उसी दौरान चौड़ी गली की तरफ से मास्क लगाए तीन युवक आए और अपने पास मौजूद असलहा से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें गोलियां लगने से उसका ताऊ श्याम सुंदर तथा उसका वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर बदमाश रोहतक रोड की तरफ फरार हो गए। परिजनो द्वारा दोनों घायलों को गंभीर हालात में सामान्य अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने श्याम सुंदर को मृत घोषित कर दिया। घायल हन्नी ने पुलिस को बताया था कि 17 अप्रैल 2016 को उसके पिता पुरूषोतम पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें उसका ताऊ श्यामसुंदर मुख्य गवाह था। गवाही की तारीख 24 नवंबर लगी थी।

उसके पिता किया  पर जानलेवा हमला : ठेकेदार की हत्या

ठेकेदार की हत्या : उसके पिता पुरूषोत्तम पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों ने ही उसके ताऊ श्याम सुंदर की योजनाबद्ध तरीके से सुपारी देकर हत्या करवाई है।शहर थाना पुलिस ने हन्नी की शिकायत पर सुभाष नगर निवासी धर्मेद्र पहलवान, गांव पोंकरीखेड़ी निवासी बलजीत, रोशन, नरेश, गांव अमरगढ़ निवासी जगदीश, गांव खदराई निवासी कुलदीप, गांव सिसाय निवासी राजेश उर्फ लीला, सचिन उर्फ गांधी, प्रदीप गट्टा, पवन उर्फ जान, गंाव मुंढाल निवासी मनजीत के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास तथा 75 -75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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