न्यायालय ने कहा कि देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की अनुमति नहीं दी जा सकती Pornographic Content Apps Banned
Pornographic Content Apps Banned Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वाले अनुप्रयोगों पर कड़ा रुख अपनाते हुए गूगल और एपल को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि गूगल प्ले और एपल स्टोर पर उपलब्ध ऐसे अनुप्रयोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत के अनुसार, डिजिटल मंच संचालित करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अनुप्रयोगों को अपने मंच पर आने से पहले ही रोकें। पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 का उल्लेख करते हुए कहा कि इंटरनेट माध्यमों को केवल शिकायत मिलने पर ही नहीं, बल्कि किसी भी अनुप्रयोग को मंच पर अनुमति देते समय भी पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि अश्लील सामग्री फैलाने वाले ऐसे अनुप्रयोगों के प्रसार को तुरंत रोका जाए और नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।
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