Gurugram बिना प्रमोशनल मटीरियल और विज्ञापन का इस्तेमाल किया, हरेरा ने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बिल्डर पर की कार्रवाई HARERA Action Against Builder

Fake Books Seized Muradnagar

गुरुग्राम। HARERA Action Against Builder हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने मेसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ कानूनी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए खुद से कार्रवाई की है। अथॉरिटी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह कार्रवाई तब शुरू की गई, जब पता चला कि प्रमोटर एक्ट के तहत जरूरी रजिस्ट्रेशन लिए बिना रेजिडेंशियल फ्लोर बना रहा है। उनका विज्ञापन कर रहा है, उनकी मार्केटिंग कर रहा है और उन्हें बेच रहा है।

बिना प्रमोशनल मटीरियल और विज्ञापन का इस्तेमाल किया HARERA Action Against Builder

अथॉरिटी ने देखा है कि मेसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने एक्ट के तहत जरुरी जानकारी, जिसमें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, अथॉरिटी की वेबसाइट और लाइसेंस नंबर शामिल हैं, बताए बिना प्रमोशनल मटीरियल और विज्ञापन का इस्तेमाल किया। जैसे ही यह बात अथॉरिटी के ध्यान में आई, अथॉरिटी ने 16 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सर्विस के सही प्रोसेस के बावजूद 11 मई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान कोई जवाब नहीं मिला। प्रमोटर की इस गलती को गंभीरता से लेते हुए अथॉरिटी ने प्रमोटर को यह बताने का आखिरी मौका देने का फैसला किया है कि इस गंभीर उल्लंघन के लिए एक्ट की संबंधित धारा के तहत उसके खिलाफ पेनल्टी एक्शन क्यों न लिया जाए। अथॉरिटी ने आगे निर्देश दिया कि अगर प्रमोटर अगली सुनवाई की तारीख यानी आठ जून 2026 को अथॉरिटी के सामने पेश नहीं होता है और जवाब फाइल नहीं करता है तो डेवलपर के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

HARERA Action Against Builder अथॉरिटी ने एक ऐसी स्थिति को गंभीरता से लिया है, जिसमें एक डेवलपर, लाइसेंस्ड कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के बाद बिना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के अलग-अलग रेजिडेंशियल फ्लोर बना रहा है व बेच रहा है। जिससे रेगुलेटरी निगरानी को दरकिनार किया जा रहा है। रेरा ने दोहराया है कि इस तरह के तरीके एक्ट का साफ उल्लंघन हैं। आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी में हरेरा घर खरीदने वालों और इन्वेस्टर्स को जोर देकर सलाह देता है कि कोई भी बुकिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेरिफाई करें। पूरी जांच-पड़ताल करें, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट खरीदार के अपने रिस्क, कॉस्ट और नतीजों पर किया जाता है। इससे आप रेरा एक्ट के तहत मिली राहत से वंचित हो सकते हैं।

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