- भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 1 अगस्त से 29 अगस्त 2025 प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित
Bihar Voter List Revision: भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे – आपत्तियों की प्रक्रिया जारी की है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Shri A Srinivas ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक की प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है।
शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत
Shri A Srinivas ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है। Shri A Srinivas ने बताया कि बिहार में 24 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। बूथ लेवल अफसर और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा की गई पूछताछ के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की गई है और बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिंक एक पर साझा की गई है।
Related Posts
- फतेहाबाद मताना गांव के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत Fatehabad Road Accident
- Abhishek Banerjee House Raid: अभिषेक बनर्जी के घर तड़के पुलिस की छापेमारी, ताला तोड़कर की गई तलाशी; बंगाल की राजनीति में मचा हड़कंप
- Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
ड्राफ्ट मतदाता सूची Bihar Voter List Revision
ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए, लिंक 2 पर अपना चुनावी फोटो पहचान पत्र नंबर टाइप करें। यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है तो पीड़ित व्यक्ति 1 सितंबर, 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। यदि कोई अपात्र मतदाता शामिल हो गया है तो उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पीड़ित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज कर सकता है।
निर्धारित घोषणा के साथ प्रपत्र 7 में आपत्तियां दर्ज Bihar Voter List Revision
12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी द्वारा नियुक्त बीएलए भी विशिष्ट दावे (प्रपत्र 6 में सामूहिक) प्रस्तुत कर सकते हैं और बीएलओ को निर्धारित घोषणा के साथ प्रपत्र 7 में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20 (3) (बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है।
Read Also: Domestic Investors: घरेलू निवेशकों का जलवा, FPI निकासी का दोगुना, बाजार को दिया सहारा
Related Posts
- फतेहाबाद मताना गांव के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत Fatehabad Road Accident
- Abhishek Banerjee House Raid: अभिषेक बनर्जी के घर तड़के पुलिस की छापेमारी, ताला तोड़कर की गई तलाशी; बंगाल की राजनीति में मचा हड़कंप
- Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

