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Rape of Deaf and Mute Girls: राजधानी के विशेष न्यायालय ने मूकबधिर बच्चियों के साथ दुष्कर्म और शोषण करने वाले आरोपी हॉस्टल संचालक Ashwini Kumar Sharma को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी Ashwini Kumar Sharma पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
दुष्कर्म कर 10 दिनों तक कैद में रखा Rape of Deaf and Mute Girls
आरोपी Ashwini Kumar Sharma ने मूकबधिर पीड़िता युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे 10 दिनों तक कैद में रखा था। घर में कैद करने के बाद उससे झाड़ू, पोंछा और बर्तन धुलवाने का काम करवाता था। इतना ही नहीं आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर मोबाइल में सेव कर लेता था, और हॉस्टल में दूसरी लड़कियों को दिखाता था। प्रकरण में शासन की ओर से डीपीओ राजेंद्र कुमार उपाध्याय और विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने पैरवी की।
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दुष्कर्म की यह घटना Rape of Deaf and Mute Girls
लोकअभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म की यह घटना अवधपुरी थाना क्षेत्र की अक्टूबर 2017 से 1 मार्च 2018 के बीच की है। पीड़िता यू श्रवण बाधित होकर अनुसूचित जनजाति की बालिका है, पीड़िता ने 2016 में 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसे सामाजिक न्याय विभाग भोपाल की मदद से शासकीय गैस राहत एवं पुनर्वास प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुरा भोपाल में प्रवेश दिलाया गया था। पीड़िता को आरोपी Ashwini Kumar Sharma द्वारा संचालित कृतार्थ ब्यायज हॉस्टल में रखवाया गया इस हॉस्टल को सामाजिक न्याय विभाग से अनुदान मिलता था। आरोपी Ashwini Kumar Sharma ने पीड़िता को खाना बनाने और रहने के लिए अपने घर पर बुला लिया।
अश्विनी कुमार शर्मा के खिलाफ तीन मामले दर्ज Rape of Deaf and Mute Girls
इसके बाद आरोपी Ashwini Kumar Sharma ने जबरदस्ती की। इस मामले में आरोपी Ashwini Kumar Sharma के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। आरोपी Ashwini Kumar Sharma ने तीन पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म किया है। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िताएं अपने घर लौट गई और बाद में समाजसेवी की मदद से आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर कोर्ट में चालान पेश किया था। सूनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आरोपी Ashwini Kumar Sharma को धारा 376 (2) आई भादवि में 15 वर्ष, धारा 3(2) (अ) एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 323 में 6 माह एवं 7 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया है।
उम्रकैद की सजा Rape of Deaf and Mute Girls
आरोपी Ashwini Kumar Sharma को पिछले साल इसी मामले में एक अन्य मूकबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने पर उम्रकैद की सजा हो चुकी है। वहीं, अब दूसरे मामले में आरोपी Ashwini Kumar Sharma को कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ इसी हॉस्टल की एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट में केस चल रहा है।
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