Domicile Rules Retained: उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार के उस अधिवास नियम को सोमवार को बरकरार रखा, जिसके तहत 12वीं कक्षा तक पिछले लगातार चार वर्ष से राज्य में पढ़ाई कर रहे छात्रों को राज्य कोटे के तहत Medical and Dental Colleges में प्रवेश की अनुमति दी गयी है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और तेलंगाना मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज प्रवेश (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 को बरकरार रखा जिसे 2024 में संशोधित किया गया है।
मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा Domicile Rules Retained
तेलंगाना सरकार ने ‘तेलंगाना Medical and Dental Colleges प्रवेश (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 को 2024 में संशोधित करते हुए यह प्रावधान जोड़ा था कि केवल वे छात्र जो कक्षा 12 तक पिछले लगातार चार वर्षों से राज्य में पढ़ाई कर रहे हों, उन्हें ही राज्य के कोटे के तहत Medical and Dental Colleges में प्रवेश मिलेगा। बहरहाल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस नियम को खारिज करते हुए कहा था कि राज्य के स्थायी निवासियों को केवल इसलिए Medical Colleges में प्रवेश का लाभ नहीं देना गलत है कि वे कुछ समय तक राज्य से बाहर रहे हैं।
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याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित Domicile Rules Retained
उच्चतम न्यायालय ने पांच अगस्त को तेलंगाना सरकार की एक याचिका समेत उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिनमें इस दक्षिणी राज्य में Medical Colleges में दाखिले को लेकर लागू अधिवास नियम को रद्द करने वाले आदेश को चुनौती दी गयी है। राज्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और वकील श्रवण कुमार कर्णम ने किया। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।
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