Deen Dayal Upadhyaya Yojana हरियाणा में लागू हुई अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना Dayalu-2, कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं के हमले से मौत या चोट पर मिलेगी आर्थिक सहायता

Deen Dayal Upadhyaya Yojana,Subsidy for Indigenous Cow Purchase

कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं के हमले से मौत या चोट पर मिलेगी आर्थिक सहायता Deen Dayal Upadhyaya Yojana

चंडीगढ़,Deen Dayal Upadhyaya Yojana  हरियाणा सरकार ने आवारा या छोड़े गए पशुओं जैसे कुत्ते, गाय, बैल, नीलगाय आदि के हमले से हुई मृत्यु, चोट या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) लागू की है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है। आयु के आधार पर एक लाख से लेकर पाँच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

दांत के निशान या मांस उधड़ने जैसे मामलों में भी निश्चित राशि प्रदान की जाएगी Deen Dayal Upadhyaya Yojana

Deen Dayal Upadhyaya Yojana

Dayalu-2 सामान्य चोटों, दांत के निशान या मांस उधड़ने जैसे मामलों में भी निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति दावों की जांच कर 120 दिनों के भीतर सहायता राशि तय करेगी। दावा घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा। राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास करेगा और गलत दावे पर राशि वसूली जाएगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने के साथ लागू हो चुकी है।

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