गाजियाबाद। Surya Murder Case खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी असद के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासन ने मकान को अवैध निर्माण बताते हुए आरोपित पक्ष को 15 दिनों के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया है।
Surya Murder Case प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मकान खाली नहीं किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई, ताकि संबंधित पक्ष को प्रशासनिक आदेश की जानकारी मिल सके। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा भवन की वैधता संबंधी दस्तावेजों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया तो मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पीड़ित सूर्या के परिवार को प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा गया है। अधिकारियों ने परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
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