गोली मारकर कार लूटने वाले आरोपी को 7 साल कैद, 21 हजार जुर्माना : car snatched case
जींद। car snatched case गांव मलार निवासी मोबाइल दुकान संचालक के पैर में गोली मारकर उसकी गाड़ी छीनकर फरार होने के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने ऐंचरा कलां निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 21 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव मलार निवासी राजेश ने सदर थाना सफीदों को दी शिकायत में कहा कि वह पानीपत में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है। 19 नवंबर 2016 को वह अपनी कार में पानीपत से मलार गांव जा रहा था। शाम लगभग सात बजे वह सफीदों में स्थित भागो देवी अस्पताल के पास एक दुकान पर जूस पी रहा था। राजेश ने कहा कि उसी समय दो अज्ञात युवक उसके पास आए तो उससे गाड़ी की चाबी मांगी। जब उसने गाड़ी की चाबी देने से मना किया तो एक युवक ने उसके पैर में गोली मार दी और उसकी कार लेकर फरार हो गए। सफीदों सदर थाना पुलिस ने 19 नवंबर 2016 को ही अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में एक ऐंचरा कलां निवासी सोनू उर्फ सुनील का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सोनू उर्फ सुनील को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।