कैथल: DC Aparajita Manoj Verma डीसी अपराजिता ने कहा कि पोश एक्ट के तहत जिले में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है। दस कर्मचारियों से अधिक संख्या होने पर कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है। सभी संस्थानों में एक सप्ताह में पोस एक्ट के इन समितियों का गठन किया जाए।डीसी अपराजिता सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में पोश एक्ट के अंतर्गत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी।
कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम DC Aparajita Manoj Verma
डीसी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर यदि किसी महिला को परेशानी है तो विभाग में गठित इस समिति में उसकी सुनवाई की जाएगी। इस समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम, निषेध ओर निवारण के लिए दी सैक्सुअल हरासमेंट ऑफ वूमैन एट वर्क प्लेस (पोश)एक्ट लागू है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी, निजी संस्था, विद्यालय, कॉलेज एवं कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला की शिकायत इस समिति के समक्ष आती है
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समयबद्ध कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित करना DC Aparajita Manoj Verma

तो उसकी निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित करना है। डीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक खंड, तहसील, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में पीओएसएच अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अनुसार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नामित नोडल अधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने और निर्धारित समय के भीतर संबंधित स्थानीय समिति को अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस विषय पर अंकुर अग्रवाल द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डीएसपी गुरविंद्र सिंह, सिविल सर्जन डॉ. रेणू चावला, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी गुरजीत कौर, डीईओ सुभाष, डीएसओ राज रानी, एलडीएम सुमन कुमार, ज्योति के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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