Tree Pruning SOP 2026 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अमल पर रोक
नई दिल्ली:Tree Pruning SOP 2026 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अमल पर रोक लगा दी है। इसमें 15.7 सेंटीमीटर से कम घेराव वाली शाखाओं की सामान्य देखभाल व हल्की छंटाई बिना ट्री अधिकारी की पूर्व अनुमति के करने की अनुमति दी गई थी।
Tree Pruning SOP 2026 न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यह एसओपी अदालत के पहले दिए
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यह एसओपी अदालत के पहले दिए गए बाध्यकारी फैसले के विपरीत है। पीठ ने कहा कि 2 मई 2025 को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 33 के तहत जारी अधिसूचना के जरिए सरकार वर्ष 2023 में दिए गए अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। उस फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि कानून के तहत ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई भवरीन कंधारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हो रही है।
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Tree Pruning SOP 2026 पीठ ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिए प्रतिवादी 29 मई 2023 के फैसले को पलटने का प्रयास
पीठ ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिए प्रतिवादी 29 मई 2023 के फैसले को पलटने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने अगली सुनवाई तक एसओपी के अमल पर रोक लगा दी है। वहीं, प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
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