1984 Sikh riots हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीडि़त परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।
1984 Sikh riots यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी।
1984 Sikh riots उन्होंने बताया कि जिला फतेहाबाद से प्रभावित परिवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद में निम्नलिखित जानकारी के साथ कागजात जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। प्रार्थी उपायुक्त कार्यालय के टेलीफोन नंबर 01667-230001, 230002 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थी मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी,एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीडि़त परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य। पीडि़त परिवार का रिहायशी प्रमाण हरियाणा या रह रहे यूटी या अन्य राज्य का। पीडि़त परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी है।
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