नशीली दवा रखने के जुर्म में कैमिस्ट को दस साल  कैद drug possession offences

drug possession offences

जींद: अदालत ने दोषी को लगाया एक लाख रुपये जुर्माना एडीजे शिफा की अदालत ने नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम जुर्म में कैमिस्ट को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला औषधी नियंत्रक मनदीप मान ने 18 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव रधाना निवासी आजाद प्लास्टिक का कट्टा लेकर प्रतिबंद्धित दवाओं के साथ गांव पांडू पिंडारा अपनी कैमिस्ट की दुकान की तरफ आ रहा ह

नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।drug possession offences 

जिसके आधार पर जिला औषधी नियंत्रक ने पुलिस के सहयोग से काबू कर लिया। कट्टे की तलाशी लिए जाने पर उसमे 100-100 एमएल की 62 बोतल ओनेरेक्स कैच सिरप बरामद हुआ। जो प्रतिबंद्धित पाया गया। दस्तावेज मांगने पर वह उन्हें दिखाने मे नाकाम रहा। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आजाद के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने आजाद को दस साल कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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