New Delhi 2026: सीबीआई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार-षड्यंत्र के आरोप तय Corruption on CBI officers

Corruption on CBI officers

नई दिल्ली: Corruption on CBI officers राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के दो अधिकारियों, जिसमें एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) भी शामिल है, पर भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने कुछ मामलों की जांच को बाहरी आर्थिक प्रलोभन (पैसे) के एवज में प्रभावित किया।विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने शनिवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने सीबीआई के इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ और एक निजी कंपनी को मामले से बरी कर दिया।

कोर्ट ने कपिल धाकड़ को दी राहत, दो अधिकारियों पर तय हुए भ्रष्टाचार के आरोप Corruption on CBI officers

अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इंस्पेक्टर पर लगाए गए आरोप संदेह के दायरे में है, लेकिन गंभीर संदेह नहीं हैं। सीबीआई के अनुसार, डीएसपी आरके ऋषि, इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ और सिलेक्शन ग्रेड-II अधिकारी समीर कुमार सिंह ने दो निजी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर कुछ मामलों की जांच को बाहरी आर्थिक लाभ के लिए समझौता किया था। कोर्ट ने डीएसपी आरके ऋषि और समीर कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार व षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं, जबकि इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ को आरोपों से मुक्त कर दिया है। 

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