Voting for the Vice Presidential Election: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले सोमवार शाम को संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।
बैठक विपक्ष की एकता को मज़बूत Voting for the Vice Presidential Election
यह बैठक विपक्ष की एकता को मज़बूत करने और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) के समर्थन के लिए है, जिन्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी समर्थन प्राप्त है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “तेलंगाना के सीएम ने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यायमूर्ति B Sudarshan Reddy का समर्थन करें। एआईएमआईएम, जस्टिस रेड्डी, जो एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद हैं, को अपना समर्थन देगी।
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सीधा मुकाबला होगा Voting for the Vice Presidential Election
9 सितंबर को होने वाले चुनाव में, जस्टिस (सेवानिवृत्त) B Sudarshan Reddy और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला होगा। 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित Voting for the Vice Presidential Election
चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा, और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
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